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Dadri: रामलवास जोन में हुआ खनन; चिड़िया में सीमेंट फैक्टरी चलती मिली, प्रदूषण को लेकर धारा 144 का उल्लंघन
Wed, 08 Nov 2023 11:38 AM IST
नवीन दलाल
संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 08 Nov 2023 11:38 AM IST
सार
खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने बताया कि ग्रैप-4 लागू होने से खनन कार्य बंद है और डीसी मनदीप कौर जिला में धारा-144 लागू कर चुकी हैं। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने एईई नवनीत भारद्वाज ने चिड़िया स्थित न्युवको विसटास काॅरपोरेशन लिमिटेड नामक सीमेंट फैक्टरी में दबिश दी। यहां फैक्टरी बंद की बजाय चलती मिली।
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खनन कार्य
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रदूषण के चलते डीसी मनदीप कौर की ओर से लागू की गई धारा-144 का दो जगह उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। खनन विभाग की टीम ने रामलवास जोन में जहां अवैध खनन पकड़ा है तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को चिड़िया में सीमेंट फैक्टरी चलती मिली। इस पर संज्ञान लेकर विभागीय टीमों ने झोझूकलां थाने में दो एफआईआर दर्ज करवाई हैं।
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एक मामले में पुलिस को दी शिकायत में खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने बताया कि ग्रैप-4 लागू होने से खनन कार्य बंद है और डीसी मनदीप कौर जिला में धारा-144 लागू कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उनकी अगुवाई में खनन रक्षक संदीप, चालक मलकीत पुलिस बल के साथ खनन साइट की चेकिंग कर रहे थे। जब टीम ने रामलवास जोन में खनन कार्य कर रही केडन इंफ्रा कंपनी का निरीक्षण किया तो खनन क्षेत्र में एक पौकलैंड चलती मिली। चालक से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान यूपी के कटकुईया जिला निवासी सिराज के रूप में बताई।
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टीम को चालक ने बताया कि वो खनन प्रतिनिधि के कहने पर पौकलैंड चला रहा था। टीम ने तत्काल चालक ओर पौकलैंड को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में खनन निरीक्षक कोमल कुमार ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी जिसके आधार पर झोझूकलां थाना पुलिस ने केडन इंफ्रा कंपनी और चालक सिराज के खिलाफ धारा 120-बी, 188 और 278 के तहत केस दर्ज कर लिया।
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सीमेंट फैक्टरी चलने से उड़ती मिली धूल, मैनेजर नहीं दे पाए जवाब
वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने एईई नवनीत भारद्वाज ने चिड़िया स्थित न्युवको विसटास काॅरपोरेशन लिमिटेड नामक सीमेंट फैक्टरी में दबिश दी। यहां फैक्टरी बंद की बजाय चलती मिली। टीम को एचआर हेड ज्योति कुमार और पर्यावरण मैनेजर विजयशंकर लाल हाजिर मिले। फैक्टरी के संचालन को लेकर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जबकि वहां धूल उड़ती मिली। इस पर संज्ञान लेकर एईई नवनीत भारद्वाज ने ज्योति कुमार और विजयशंकर लाल के खिलाफ धारा 188 और 278 के तहत केस दर्ज करवा दिया।
अधिकारी के अनुसार
जिलाधीश ने धारा-144 लागू की हुई है। बावजूद इसके रामलवास जोन में खनन होता मिला। इस संबंध में कंपनी और पौकलैंड चालक के खिलाफ झोझूकलां थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। आगे भी निरीक्षण जारी रहेगा। -कोमल कुमार, खनन निरीक्षक, चरखी दादरी।
प्रतिक्रिया
चिड़िया स्थित सीमेंट फैक्टरी का निरीक्षण किया गया तो वहां काम होता मिला। इसकी वजह से उड़ने वाली धूल से वातावरण प्रदूषित होता मिला। वहां मौजूद एचआर हेड और पर्यावरण मैनेजर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। -नवनीत भारद्वाज, एईई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।