{"_id":"67a3a66fbba6d6358209eff2","slug":"lok-adalat-on-5-march-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-131179-2025-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"दादरी न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 5 मार्च : सीजेएम सजीव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दादरी न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 5 मार्च : सीजेएम सजीव
Wed, 05 Feb 2025 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 05 Feb 2025 11:27 PM IST
विज्ञापन
- दोनों पक्षों की सहमति से किया जाएगा कोर्ट में लंबित चल रहे मामलों का निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 8 मार्च को दादरी न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, जो भारत में बदलते समय के साथ केसों के समाधान के मामलों में बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि, यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती हैं। क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
विज्ञापन
- इन मामलों का करवा सकते हैं निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि का निपटारा करवाया जाता है।
फोटो 06
दादरी न्यायिक परिसर। संवाद
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 8 मार्च को दादरी न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है, जो भारत में बदलते समय के साथ केसों के समाधान के मामलों में बेहतर विकल्प के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि, यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती हैं। क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
विज्ञापन
- इन मामलों का करवा सकते हैं निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि का निपटारा करवाया जाता है।
फोटो 06
दादरी न्यायिक परिसर। संवाद