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समझौते की एवज में 19 लाख लेकर दूसरा पक्ष मुकरा, कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Jan 2022 10:48 PM IST
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In lieu of the agreement, the other side retracted by taking 19 lakhs, on the order of the court, a case was registered against the four.
चरखी दादरी। समझौते के नाम पर 19 लाख रुपये लेने के बाद दूसरे पक्ष के मुकरने का मामला सामने आया है। इस संबंध में बौंदकलां थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले पुलिस की जांच में भी रुपये लेने की बात सामने आ चुकी है।
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याची पक्ष के वकील सुरेंद्र मैहड़ा ने बताया कि भिवानी के एक गांव निवासी युवक की शादी जनवरी 2019 में भिवानी के ही एक गांव निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों में अनबन रहने लगी और युवती ससुराल से चली गई। इसके बाद तलाक व कोर्ट केस न करने को लेकर दोनों पक्षों में 38 लाख रुपये में समझौता हुआ। यह समझौता बौंदकलां क्षेत्र के एक गांव में हुआ, जिसके अनुसार वर पक्ष ने 19 लाख रुपये वधू पक्ष को दिए।
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एडवोकेट सुरेंद्र मैहड़ा ने बताया कि इसके बाद दूसरे पक्ष ने तलाक का केस फाइल नहीं किया और दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवा दिया। इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के साथ उन्होंने कोर्ट में सबूत भी पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने इस संबंध में मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए।
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