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Charkhi Dadri News: प्रतिबंधित क्षेत्र में किया गया अवैध निर्माण सील
Wed, 26 Feb 2025 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 26 Feb 2025 01:13 AM IST
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अवैध निर्माण करने के चलते दादरी-भिवानी रोड पर सील की गई दुकान।
चरखी दादरी। जिला नगर योजनाकार विभाग अवैध निर्माण कराने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत मंगलवार को दादरी-भिवानी रोड पर अवैध निर्माण करने पर एक दुकान को सील किया गया। इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात रहा। अवैध निर्माण को सील करने से पहले जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से आरोपी को नोटिस भी दिया गया।
उपायुक्त मुनीश शर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। इसके लिए वरिष्ठ कुश्ती कोच श्यामसुंदर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया जबकि प्रशासन ने पुलिस बल भी मुहैया कराया। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि शहरी नियंत्रित क्षेत्र में किसी को भी अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित लोग किसी भी कार्यदिवस पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि आमजन भी इस बात का ख्याल रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें और अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर भूखंड न खरीदें। अनुसूचित सड़कों एवं बाईपास की वर्जित पट्टी के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण न करें। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। इसके लिए वरिष्ठ कुश्ती कोच श्यामसुंदर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया जबकि प्रशासन ने पुलिस बल भी मुहैया कराया। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने कहा कि शहरी नियंत्रित क्षेत्र में किसी को भी अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित लोग किसी भी कार्यदिवस पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि आमजन भी इस बात का ख्याल रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें और अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर भूखंड न खरीदें। अनुसूचित सड़कों एवं बाईपास की वर्जित पट्टी के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण न करें। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके।
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