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Charkhi Dadri News: चुनाव प्रचार से दूर रहें अधिकारी और कर्मचारी नहीं तो जा सकती है नौकरी
Wed, 21 Aug 2024 05:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 21 Aug 2024 05:01 AM IST
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल नरवाल ने मंगलवार को ली अधिकारियों की बैठक
आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन करवाने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने मंगलवार को जिले में तैनात अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित अथवा निष्कासित भी किया जा सकता है।
इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है। जो कार्य धरातल पर पहले से शुरू हैं, वे लगातार जारी रहेंगे। विकास कार्य से संबंधित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय ने सभी विभागों से पहले ही मंगवा ली है।
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- सरकारी विश्राम गृहों का नहीं कर सकते उपयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि विश्राम गृहों में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां न हों। न ही उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना विश्राम गृहों की बुकिंग की जाए। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- सभी अधिकारी व कर्मचारी अब चुनाव आयोग के अधीन करेंगे कार्य
उन्होंने कहा कि अब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है। अधिकारियों व कर्मचारियों की आयोग के प्रति पूर्ण जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जिले में विधानसभा चुनाव का कार्य एक टीम भावना से पूरा करना होगा। चुनाव में जिले के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है।
- बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्स व पोस्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी अर्धसरकारी एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्स, पोस्टर, वाॅल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। इसमेंं छह महीने की सजा व दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- चुनाव होने तक जिला अधिकारी नहीं छोड़ सकते मुख्यालय
उपायुक्त ने जिला के सभी अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी समय जिले के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पूर्व स्वीकृति लेकर ही जरूरी परिस्थितियों में जिला मुख्यालय छोड़ें। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फोटो 30
विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते डॉ. राहुल नरवाल। स्रोत : जनसंपर्क विभाग
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आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन करवाने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने मंगलवार को जिले में तैनात अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को जिला में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रत्येक विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित अथवा निष्कासित भी किया जा सकता है।
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इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है। जो कार्य धरातल पर पहले से शुरू हैं, वे लगातार जारी रहेंगे। विकास कार्य से संबंधित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय ने सभी विभागों से पहले ही मंगवा ली है।
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- सरकारी विश्राम गृहों का नहीं कर सकते उपयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि विश्राम गृहों में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां न हों। न ही उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना विश्राम गृहों की बुकिंग की जाए। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
- सभी अधिकारी व कर्मचारी अब चुनाव आयोग के अधीन करेंगे कार्य
उन्होंने कहा कि अब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है। अधिकारियों व कर्मचारियों की आयोग के प्रति पूर्ण जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जिले में विधानसभा चुनाव का कार्य एक टीम भावना से पूरा करना होगा। चुनाव में जिले के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है।
- बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्स व पोस्टर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी अर्धसरकारी एवं निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्स, पोस्टर, वाॅल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। इसमेंं छह महीने की सजा व दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- चुनाव होने तक जिला अधिकारी नहीं छोड़ सकते मुख्यालय
उपायुक्त ने जिला के सभी अधिकारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी भी समय जिले के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पूर्व स्वीकृति लेकर ही जरूरी परिस्थितियों में जिला मुख्यालय छोड़ें। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फोटो 30
विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते डॉ. राहुल नरवाल। स्रोत : जनसंपर्क विभाग