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Charkhi Dadri News: राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए चार बेंच गठित
Tue, 27 Feb 2024 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 27 Feb 2024 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नौ मार्च को जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू की ओर से लोक अदालत के मामलों की सुनवाई के लिए चार बेंच गठित की गई हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सौरभ कुमार ने बताया कि पहली बेंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू स्वयं होंगे। एसीजेएम रामअवतार पारिक, सीजेएम संदीप यादव और जेएमआईसी सुमित कालों की अध्यक्षता में तीन बेंच और बनाई गई हैं। इन बेंच के साथ पैनल एडवोकेट विजय कुमार, राकेश सांगवान, सचिन सिवाच और नवीन कुमार की भी ड्यूटी लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
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चरखी दादरी। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नौ मार्च को जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू की ओर से लोक अदालत के मामलों की सुनवाई के लिए चार बेंच गठित की गई हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम सौरभ कुमार ने बताया कि पहली बेंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर कुंडू स्वयं होंगे। एसीजेएम रामअवतार पारिक, सीजेएम संदीप यादव और जेएमआईसी सुमित कालों की अध्यक्षता में तीन बेंच और बनाई गई हैं। इन बेंच के साथ पैनल एडवोकेट विजय कुमार, राकेश सांगवान, सचिन सिवाच और नवीन कुमार की भी ड्यूटी लगाई गई है।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।
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