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Charkhi Dadri News: सर्विस समझौता दस्तावेज में फर्जीवाड़ा, अदालत के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
Thu, 01 Aug 2024 04:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 01 Aug 2024 04:55 AM IST
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एक्स-रे लैब में रखा सीआर सिस्टम जिसके सर्विस समझौते दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया गया।
चरखी दादरी। शहर के एक्स-रे लैब संचालक ने एक कंपनी पर सर्विस समझौता में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कंपनी के इंजीनियर, सर्विस करने वाले कर्मचारी और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद शहर थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 120-बी, 406, 420, 467, 468 व 471 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने बताया कि वह शहर के लोहारू रोड का निवासी है। उसने नागरिक अस्पताल के पास एक्स-रे लैब की हुई है। एक्स-रे मशीन के सीआर सिस्टम का उसने सर्विस समझौता एक कंपनी से किया था और वर्ष 2016 से वो कंपनी के संपर्क में है। पुराने सर्विस समझौता के अनुसार एक साल के लिए उसे 17,700 रुपये देने थे। इसमें तीन सर्विस के अलावा मशीन जितनी बार भी बंद हो उसे ठीक करने की शर्त थी।
आरोप है कि नवंबर 2022 में कंपनी का सर्विस इंजीनियर अनुराग उसकी दुकान पर आया और सिस्टम की सर्विस की। साथ ही वह 17,700 रुपये का चेक भी ले गया और नए सर्विस समझौता पर पुराने समझौते से उसके हस्ताक्षर व मुहर उठाकर प्रयोग कर दी। ये समझौता दस्तावेज 23 नवंबर 2022 से 22 नवंबर 2023 तक बनाया गया।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि नए समझौते के दस्तावेज में सेवाओं में कटौती भी उसे बिना बताए की गई। सर्विस को तीन की जगह दो बार कर दिया जबकि मशीन ब्रेकडाउन सर्विस भी दो बार के लिए ही तय कर दी गई। इस संबंध में उसने 6 मार्च को बस स्टैंड पुलिस चौकी और 7 मई को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया।
तीसरी सुनवाई में मामला दर्ज करने के आदेश
याचिकाकर्ता ने बताया कि 6 जुलाई को उसने अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने दूसरी सुनवाई में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। उसका आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने बिना उसके बयान लिए स्टेट्स रिपोर्ट जमा कर दी। अदालत ने 23 जुलाई को तीसरी सुनवाई के दौरान पुलिस को तीनों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। शहर थाना पुलिस ने 30 जुलाई की शाम इस संबंध में इंजीनियर अनुराग, सर्विस करने वाली कर्मी मनीष और कंपनी के मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।
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याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने बताया कि वह शहर के लोहारू रोड का निवासी है। उसने नागरिक अस्पताल के पास एक्स-रे लैब की हुई है। एक्स-रे मशीन के सीआर सिस्टम का उसने सर्विस समझौता एक कंपनी से किया था और वर्ष 2016 से वो कंपनी के संपर्क में है। पुराने सर्विस समझौता के अनुसार एक साल के लिए उसे 17,700 रुपये देने थे। इसमें तीन सर्विस के अलावा मशीन जितनी बार भी बंद हो उसे ठीक करने की शर्त थी।
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आरोप है कि नवंबर 2022 में कंपनी का सर्विस इंजीनियर अनुराग उसकी दुकान पर आया और सिस्टम की सर्विस की। साथ ही वह 17,700 रुपये का चेक भी ले गया और नए सर्विस समझौता पर पुराने समझौते से उसके हस्ताक्षर व मुहर उठाकर प्रयोग कर दी। ये समझौता दस्तावेज 23 नवंबर 2022 से 22 नवंबर 2023 तक बनाया गया।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि नए समझौते के दस्तावेज में सेवाओं में कटौती भी उसे बिना बताए की गई। सर्विस को तीन की जगह दो बार कर दिया जबकि मशीन ब्रेकडाउन सर्विस भी दो बार के लिए ही तय कर दी गई। इस संबंध में उसने 6 मार्च को बस स्टैंड पुलिस चौकी और 7 मई को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। लेकिन पुलिस ने मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया।
तीसरी सुनवाई में मामला दर्ज करने के आदेश
याचिकाकर्ता ने बताया कि 6 जुलाई को उसने अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने दूसरी सुनवाई में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। उसका आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने बिना उसके बयान लिए स्टेट्स रिपोर्ट जमा कर दी। अदालत ने 23 जुलाई को तीसरी सुनवाई के दौरान पुलिस को तीनों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। शहर थाना पुलिस ने 30 जुलाई की शाम इस संबंध में इंजीनियर अनुराग, सर्विस करने वाली कर्मी मनीष और कंपनी के मैनेजर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया।