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Charkhi Dadri News: मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन मिला तो होगा जब्त
Thu, 03 Oct 2024 05:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 03 Oct 2024 05:53 AM IST
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चरखी दादरी। विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि मोबाइल फोन के अलावा वायरलैस व कॉर्डलैस पर भी पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ने इस आदेश में छूट दी है। इसके अलावा आयोग की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षकों और पोलिंग पार्टी पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।
मतदान केंद्र में पीओ की अनुमति से ही प्राधिकृत मीडियाकर्मी कर सकेंगे प्रवेश
चरखी दादरी। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर केवल प्राधिकृत मीडियाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी।
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किसी भी हाल में मतदान की प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडियाकर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक की ओर से प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर ही मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने बताया कि मोबाइल फोन के अलावा वायरलैस व कॉर्डलैस पर भी पाबंदी रहेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन मिलता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग ने इस आदेश में छूट दी है। इसके अलावा आयोग की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षकों और पोलिंग पार्टी पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।
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मतदान केंद्र में पीओ की अनुमति से ही प्राधिकृत मीडियाकर्मी कर सकेंगे प्रवेश
चरखी दादरी। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर केवल प्राधिकृत मीडियाकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी।
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किसी भी हाल में मतदान की प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडियाकर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक की ओर से प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी को दिखाकर ही मीडियाकर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे।