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Charkhi Dadri News: 26 सितंबर और 2 अक्तूबर को चेक होंगे उम्मीदवारों के खर्चा रजिस्टर
Sat, 21 Sep 2024 06:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 21 Sep 2024 06:28 AM IST
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जिले के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक शैलेंद्र सिंह ने उम्मीदवारों को दिए चुनाव के एक-एक खर्च रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश
एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख कर सकता है खर्च
संवाद न्यूजएजेंसी
चरखी दादरी। जिला के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक शैलेंद्र सिंह उम्मीदवारों को अपने चुनाव व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई निर्धारित सीमा 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खर्च रजिस्टर के तीन भाग हैं, जिसे सफेद, गुलाबी व पीले कागज के रूप में ए, बी, सी में विभाजित किया गया है। सफेद ए पार्ट में रोजाना के खर्च को लिखा जाएगा। बी गुलाबी पार्ट में नकद लेन-देन और सी पीले कागज वाले भाग में बैंक से किए गए लेन-देन को दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 26 सितंबर और दो अक्तूबर को उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टर को चेक किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार स्वयं या उनके प्रतिनिधि अपना चुनाव खर्च रजिस्टर लेकर कार्यालय समय में उनके समक्ष उपस्थित होंगे।
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- वीडियो सर्विलांस टीम करवा रही रिकॉर्डिंग
चुनाव व्यय पर्यवेक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्तूबर को मतदान होगा। इससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीडियो सर्विलेंस टीम उम्मीदवार के चुनाव प्रचार एवं व्यय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जो भी खर्च इन वीडियो क्लिप में रिकाॅर्ड होगा, उसे निर्धारित दरों के हिसाब से उम्मीदवार के शैडो रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।
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एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख कर सकता है खर्च
संवाद न्यूजएजेंसी
चरखी दादरी। जिला के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक शैलेंद्र सिंह उम्मीदवारों को अपने चुनाव व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई निर्धारित सीमा 40 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि खर्च रजिस्टर के तीन भाग हैं, जिसे सफेद, गुलाबी व पीले कागज के रूप में ए, बी, सी में विभाजित किया गया है। सफेद ए पार्ट में रोजाना के खर्च को लिखा जाएगा। बी गुलाबी पार्ट में नकद लेन-देन और सी पीले कागज वाले भाग में बैंक से किए गए लेन-देन को दर्ज किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि 26 सितंबर और दो अक्तूबर को उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टर को चेक किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार स्वयं या उनके प्रतिनिधि अपना चुनाव खर्च रजिस्टर लेकर कार्यालय समय में उनके समक्ष उपस्थित होंगे।
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- वीडियो सर्विलांस टीम करवा रही रिकॉर्डिंग
चुनाव व्यय पर्यवेक्षक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्तूबर को मतदान होगा। इससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीडियो सर्विलेंस टीम उम्मीदवार के चुनाव प्रचार एवं व्यय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जो भी खर्च इन वीडियो क्लिप में रिकाॅर्ड होगा, उसे निर्धारित दरों के हिसाब से उम्मीदवार के शैडो रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।