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Charkhi Dadri News: कल शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार, मतदान समाप्ति तक शराब ठेके भी रहेंगे बंद

Wed, 02 Oct 2024 03:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 02 Oct 2024 03:15 AM IST
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election compaign will stop on tomorrow evening
दूसरे क्षेत्रों के मतदाताओं को भी छोड़ना पड़ेगा जिला, मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगे शराब ठेके
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। पिछले करीब 26 दिनों से जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार जाेरों पर है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 अक्तूबर शाम 6 बजे के बाद चुनाव लड़ रहा कोई भी प्रत्याशी व पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। वहीं, मतदान समाप्ति तक जिले में शराब के ठेके भी बंद रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि 5 अक्तूबर को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 व 130 के अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना अनिवार्य है। तीन अक्तूबर को शाम 6 बजे के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकता, जिसका वोट उस विधानसभा क्षेत्र में न हो। उसे हर हाल में विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा।
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उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन या पुलिस को जिला क्षेत्र से बाहर का कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की आशंका से संदेहास्पद स्थिति में नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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- मतदान समाप्ति तक रहेगा ड्राईडे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तीन अक्तूबर शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक जिले में ड्राई-डे रहेगा और चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की बिक्री भी बंद हो जाएगी। इन 48 घंटों में जिला में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135सी के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं कि जिला में तैनात आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले से ही जिले में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें।

फोटो 02
शहर स्थित एक शराब ठेका। संवाद
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