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Charkhi Dadri News: 10 बजे के बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे और लाउडस्पीकर
Thu, 08 Feb 2024 03:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 08 Feb 2024 03:27 AM IST
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चरखी दादरी की एसपी पूजा वशिष्ठ।
चरखी दादरी। जिले में अब रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे। एसपी पूजा वशिष्ठ ने यह हिदायत जारी की है। इसे नजरअंदाज करने पर डीजे मालिक और डीजे बजवाने वाले आरोपी को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
एसपी ने बताया कि दादरी जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कानूनन वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह महीने तक की कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
विवाह समारोह और खुशी के अन्य अवसर पर डीजे या लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र और बरात घर आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी के साथ ऊंची आवाज में डीजे बजता है। इससे परेशान लोग पुलिस को शिकायतें भी करते हैं।
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पुलिस को दें सूचना, होगी कार्रवाई : एसपी
एसपी पूजा वशिष्ठ ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।
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एसपी ने बताया कि दादरी जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 10 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले लाउडस्पीकर और माइक का प्रयोग संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कानूनन वर्जित है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसमें छह महीने तक की कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
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विवाह समारोह और खुशी के अन्य अवसर पर डीजे या लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज लोगों की परेशानी का कारण बनती है। जिले में कुछ सामुदायिक केंद्र और बरात घर आवासीय कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान आतिशबाजी के साथ ऊंची आवाज में डीजे बजता है। इससे परेशान लोग पुलिस को शिकायतें भी करते हैं।
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पुलिस को दें सूचना, होगी कार्रवाई : एसपी
एसपी पूजा वशिष्ठ ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस को सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।