{"_id":"66c3c741350354bbe3094d44","slug":"dhara-163-in-district-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-122141-2024-08-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: विधानसभा चुनाव के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा 163","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: विधानसभा चुनाव के लिए जिलाधीश ने लगाई धारा 163
Tue, 20 Aug 2024 03:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 20 Aug 2024 03:59 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रिंटिंग प्रेस, शस्त्र, लाउडस्पीकर आदि से संबंधित जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आदि को शामिल किया गया है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छूरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्नेय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिह्नित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर स्वयं सहित छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिलाधीश राहुल नरवाल ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आदि को शामिल किया गया है।
आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छूरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्नेय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिह्नित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं।
विज्ञापन
उपायुक्त ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर स्वयं सहित छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
विज्ञापन