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Haryana: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना, पिकअप चढ़ाकर की थी हत्या

Mon, 19 Feb 2024 10:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 19 Feb 2024 10:18 PM IST
सार

गोबिंदपुरा गांव में डीजे मालिक ने झगड़ा होने के बाद बराती पर पिकअप चढ़ाकर हत्या की थी।

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Haryana: Life imprisonment and a fine of Rs 1 lakh to the murder convict
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

चरखी दादरी के गोबिंदपुरा में नवंबर 2019 में हुई प्रवीन नामक शख्स की हत्या के मामले में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी बसीरवास निवासी सज्जन को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध को जघन्य मानते हुए दोषी की सजा में नरमी बरतने से इन्कार कर दिया। एक लाख रुपये का जुर्माना न भरने पर 6 माह अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि ढाणी टोडा निवासी नरेंद्र की शिकायत पर 23 नवंबर 2019 को बाढड़ा थाने में हत्या का केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि गोबिंदपुरा गांव में उसके ताऊ के लड़के अमित व पुनीत की बरात आई हुई थी।
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समारोह में बारीवास निवासी सज्जन डीजे लेकर आया हुआ था। नाचते समय बराती प्रवीन और सज्जन की कहासुनी हो गई। लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया। इसके बाद प्रवीन बरात ठहरने वाले स्थान पर आ गया तो पीछे-पीछे सज्जन भी पहुंच गया।
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सज्जन ने प्रवीन के साथ मारपीट की और उस पर पिकअप चढ़ा दी। सिर के ऊपर से पिकअप का टायर गुजरने के चलते प्रवीन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था।


बाढड़ा थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था। जांच इकाई ने अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। इस मामले में कोर्ट ने सज्जन को दोषी करार देते हुए सजा सनाई है।

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