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चरखी दादरी: हत्या के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना
Sun, 22 Jan 2023 02:24 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 22 Jan 2023 02:24 AM IST
सार
युवक की हत्या वर्ष 2021 में चंपापुरी जलघर में चाकुओं और डंडों से पीटकर की गई थी। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने दोषियों पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के चरखी दादरी के हत्या के तीन दोषियों को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में दादरी सिटी थाने में चंपापुरी निवासी विकास की हत्या के संबंध में पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज किया था। विकास की हत्या चंपापुरी स्थित जलघर में चाकुओं और डंडों से वार करके की गई थी।
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प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने चंपापुरी निवासी अजय, बॉबी उर्फ कालिया और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट में हुई। उन्होंने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्होंने शुक्रवार को धारा 302 के तहत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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