फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Charkhi Dadri: Life imprisonment to the man found guilty of killing his wife

Charkhi Dadri: कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, कितलाना गांव में हुई थी वारदात

Wed, 25 Oct 2023 09:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 25 Oct 2023 09:39 PM IST
सार

कितलाना गांव में 19 जनवरी 2021 को महिला की हत्या हुई थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Charkhi Dadri: Life imprisonment to the man found guilty of killing his wife
Jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के दोषी को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कितलाना निवासी दोषी मुकेश पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में भिवानी सदर थाना में निमली निवासी एवं मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत चार पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।

विज्ञापन

 

अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि निमली निवासी गुलाब सिंह ने अपनी बेटी रितू की शादी कितलाना निवासी मुकेश से की थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग रितू को प्रताड़ित करते थे। करीब तीन साल बाद 19 जनवरी 2021 को मुकेश ने रितू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। रितू के पिता गुलाब सिंह की शिकायत पर भिवानी सदर थाना पुलिस ने पति और सास समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया था।

विज्ञापन


अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि पुलिस ने जांच में दो आरोपियों को निर्दाेष बताकर आरोपी पति और सास के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान मृतका की सास की भी मौत हो गई जबकि 25 अक्तूबर को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

पत्नी की हत्या के बाद बेटी को छोड़ आया था हिसार अनाथ आश्रम
अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि मृतका रितू की दो बच्चियां हैं। जिस समय उसकी हत्या की गई उस दौरान छोटी बच्ची 6 माह की थी। पत्नी की हत्या के बाद मुकेश छोटी बेटी को हिसार के अनाथ आश्रम में छोड़ आया था जबकि बड़ी बेटी पहले से नानी के घर रह रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed