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Charkhi Dadri News: कोर्ट ने मादक पदार्थ के दो तस्करों को सुनाई साढ़े 9 साल की कैद, 90 हजार जुर्माना ठोका
Sun, 17 Sep 2023 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sun, 17 Sep 2023 12:12 AM IST
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चरखी दादरी। बाढड़ा थाना में अगस्त 2018 में दर्ज हुए मादक पदार्थ अधिनियम के मामले में एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार करने के बाद सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने बाढड़ा निवासी संदीप और मंजीत को साढ़े 9 साल कैद और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक-एक साल की कैद अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।
जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ ने अगस्त 2018 में बाइक सवार मंजीत और संदीप को एक किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उन्हें सूचना के आधार पर काबू किया गया था। उनके खिलाफ बाढड़ा थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने मंजीत उर्फ बच्चिया और संदीप उर्फ निप्पो को सजा सुनाई है। इससे पहले भी कोर्ट मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हुए केस में दोषियों को कड़ी सजा सुना चुकी है।
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जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ ने अगस्त 2018 में बाइक सवार मंजीत और संदीप को एक किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उन्हें सूचना के आधार पर काबू किया गया था। उनके खिलाफ बाढड़ा थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार ने मंजीत उर्फ बच्चिया और संदीप उर्फ निप्पो को सजा सुनाई है। इससे पहले भी कोर्ट मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज हुए केस में दोषियों को कड़ी सजा सुना चुकी है।
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