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Charkhi Dadri News: कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 26 Oct 2023 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 26 Oct 2023 12:40 AM IST
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Court sentenced life imprisonment to the man guilty of killing his wife with an axe.
चरखी दादरी। पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के दोषी को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कितलाना निवासी दोषी मुकेश पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में भिवानी सदर थाना में निमली निवासी एवं मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत चार पर हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि निमली निवासी गुलाब सिंह ने अपनी बेटी रितू की शादी कितलाना निवासी मुकेश से की थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग रितू को प्रताड़ित करते थे। करीब तीन साल बाद 19 जनवरी 2021 को मुकेश ने रितू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। रितू के पिता गुलाब सिंह की शिकायत पर भिवानी सदर थाना पुलिस ने पति और सास समेत चार के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि पुलिस ने जांच में दो आरोपियों को निर्दाेष बताकर आरोपी पति और सास के खिलाफ चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान मृतका की सास की भी मौत हो गई जबकि 25 अक्तूबर को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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पत्नी की हत्या के बाद बेटी को छोड़ आया था हिसार अनाथ आश्रम
अधिवक्ता नवीन बखेता ने बताया कि मृतका रितू की दो बच्चियां हैं। जिस समय उसकी हत्या की गई उस दौरान छोटी बच्ची 6 माह की थी। पत्नी की हत्या के बाद मुकेश छोटी बेटी को हिसार के अनाथ आश्रम में छोड़ आया था जबकि बड़ी बेटी पहले से नानी के घर रह रही थी।
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