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Dadri: कलाकार भाई-बहन पर फायरिंग करने के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा

Wed, 08 Nov 2023 03:02 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, दादरी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Wed, 08 Nov 2023 03:02 PM IST
सार

मामले में शिकायकतकर्ता महिला ने बताया था कि दादरी-भिवानी रोड स्थित बिजली सब स्टेशन के सामने चरखी निवासी संदीप ने लड़के के जन्मदिन पर जागरण करवाया था। राकेश श्योराण प्रस्तुति देने के बाद पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद मामले में दोषी ठहराए गए दोनों युवकों ने उन पर फायर कर दिया।

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Court sentenced five years imprisonment to two accused of firing on artist brother and sister in Dadri
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चरखी दादरी के चांदवास निवासी कलाकार भाई-बहन पर हत्या की मंशा से फायरिंग करने के दो दोषियों को अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि चांदवास निवासी महिला कलाकार राकेश श्योराण की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 3 अगस्त 2022 को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इस मामले में शिकायकतकर्ता महिला ने बताया था कि दादरी-भिवानी रोड स्थित बिजली सब स्टेशन के सामने चरखी निवासी संदीप ने लड़के के जन्मदिन पर जागरण करवाया था। राकेश श्योराण प्रस्तुति देने के बाद पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में बैठ गई।
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उसी दौरान एक युवक आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। यह देख पास खड़ा उसका भाई राजेश गाड़ी के पास आया तो उक्त युवक के साथी ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मामले में दोषी ठहराए गए दोनों युवकों ने उन पर फायर कर दिया। हालांकि इस हमले में बहन-भाई बच गए थे और पुलिस ने उनकी शिकायत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था।
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एक दोषी खेड़ीबूरा का तो दूसरा है दुबलधन माजरा निवासी
अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए खेड़ीबूरा निवासी कुलदीप उर्फ कालिया और झज्जर जिले के दुबलधन निवासी सनजीत उर्फ जैंडर की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। जुर्माना न भरने पर दोनों को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।

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