{"_id":"67ae218a59ab571eb009411e","slug":"cm-vivah-shagun-plan-charkhi-dadri-news-c-126-1-cdr1001-131656-2025-02-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलेगा 71 हजार तक का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत मिलेगा 71 हजार तक का लाभ
Thu, 13 Feb 2025 10:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 13 Feb 2025 10:14 PM IST
विज्ञापन
योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी, जिला उपायुक्त ने पात्र परिवारों से की योजना का लाभ उठाने की अपील
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका मकसद गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए पात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाता है। इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह, अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है। इनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। प्रदेश सरकार की ओर से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसका मकसद गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए पात्र परिवारों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाता है। इसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। जो पात्र परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shaadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह, अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है। इनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।