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बिना पंजीकरण प्ले स्कूल में नहीं लगेंगी कक्षाएं : मनदीप कौर

Wed, 10 Apr 2024 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 10 Apr 2024 02:49 AM IST
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Classes will not be held in play school without registration
चरखी दादरी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला केवल पंजीकृत प्ले स्कूलों में ही करवाएं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्ले स्कूल चलाने के लिए मान्यता लेनी होगी अन्यथा वे स्कूल छह वर्ष तक के बच्चों की कक्षाएं नहीं लगा सकेंगे।
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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि एनसीपीसीआर ने प्ले स्कूल की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें। जारी गाइडलाइन अनुसार जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से भी आह्वान किया गया है कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने प्राइवेट प्ले स्कूल का पंजीकरण जल्द करवाएं। अन्यथा बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा।
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यहां भिजवा सकते हैं आवेदन फार्म
छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे जिले के सभी निजी प्ले स्कूल इस दायरे में हैं। प्ले स्कूल संचालक पंजीकरण के लिए अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के पते पर भिजवा सकते हैं। आवेदन फार्म सरल हरियाणा पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी की ओर से गठित समिति इन प्ले स्कूलों के आवेदनों की जांच करेगी।
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मान्यता का नवीनीकरण करवाना भी जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि प्ले स्कूल की हर वर्ष मान्यता का नवीनीकरण करवाना भी अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों अनुसार नहीं चलाए जा रहे तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। जिला में प्राइवेट प्ले स्कूलों के मापदंड और निर्देशों की पूर्ति करने वाले सभी प्ले स्कूलों का पंजीकरण किया गया है।
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