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Charkhi Dadri News: हत्या के प्रयास के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
Thu, 29 May 2025 10:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 29 May 2025 10:41 PM IST
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अदालत से
- 25 अक्तूबर 2023 को दगड़ोली निवासी व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से किया था हमला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। दादरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी सुरेंद्र दगड़ोली गांव का रहने वाला है। उसने दगड़ोली निवासी शिव कुमार पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। पुलिस ने घायल के भतीजे मनीत के बयान पर सुरेंद्र के खिलाफ 25 अक्तूबर 2023 को केस दर्ज किया था।
मनीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे सूचना मिली कि उसका चाचा शिव कुमार चोटिल अवस्था में गांव स्थित एक किराना स्टोर के सामने पड़ा है। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ मौके पर पहुंचा और चाचा को उपचार के लिए दादरी नागरिक अस्पताल ले गया। वहां से प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद शिव कुमार को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने मनीत की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था।
इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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- 25 अक्तूबर 2023 को दगड़ोली निवासी व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से किया था हमला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। दादरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है। दोषी सुरेंद्र दगड़ोली गांव का रहने वाला है। उसने दगड़ोली निवासी शिव कुमार पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। पुलिस ने घायल के भतीजे मनीत के बयान पर सुरेंद्र के खिलाफ 25 अक्तूबर 2023 को केस दर्ज किया था।
मनीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे सूचना मिली कि उसका चाचा शिव कुमार चोटिल अवस्था में गांव स्थित एक किराना स्टोर के सामने पड़ा है। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ मौके पर पहुंचा और चाचा को उपचार के लिए दादरी नागरिक अस्पताल ले गया। वहां से प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद शिव कुमार को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने मनीत की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।