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Charkhi Dadri News: लंबित चकबंदी मामलों का दो माह में हो जाएगा समाधान
Wed, 30 Jul 2025 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 30 Jul 2025 10:26 PM IST
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फोटो 07 बैठक में चकबंदी मामले में जानकारी देते उपायुक्त मुनीश शर्मा। संवाद
- उच्च न्यायालय के आदेश मिलने पर दादरी उपायुक्त मुनीश शर्मा ने चार सदस्यों की कमेटी की गठित, शिकायत सुनते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले के विभिन्न गांवों से संबंधित चकबंदी के मामलों का जल्द ही समाधान हो जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तर के चार अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगले दो महीनों के अंदर मामलों में निर्णय ले लिया जाएगा।
उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बुधवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पिचौपा गांव की चकबंदी से संबंधित शिकायत के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है।
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आदेश के अनुसार, जिलास्तर पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित चकबंदी से संबंधित मामलों पर दो माह में फैसला लिया जाना है। इसे देखते हुए जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, चकबंदी अधिकारी और उपायुक्त कार्यालय के सहायक जिला न्यायवादी की एक कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी मौके के निरीक्षण सहित कागजात की जांच एवं संबंधित ग्रामवासियों से बातचीत कर रिपोर्ट देगी।
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- उच्च न्यायालय के आदेश मिलने पर दादरी उपायुक्त मुनीश शर्मा ने चार सदस्यों की कमेटी की गठित, शिकायत सुनते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। जिले के विभिन्न गांवों से संबंधित चकबंदी के मामलों का जल्द ही समाधान हो जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तर के चार अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगले दो महीनों के अंदर मामलों में निर्णय ले लिया जाएगा।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बुधवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पिचौपा गांव की चकबंदी से संबंधित शिकायत के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है।
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आदेश के अनुसार, जिलास्तर पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित चकबंदी से संबंधित मामलों पर दो माह में फैसला लिया जाना है। इसे देखते हुए जिला राजस्व अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, चकबंदी अधिकारी और उपायुक्त कार्यालय के सहायक जिला न्यायवादी की एक कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी मौके के निरीक्षण सहित कागजात की जांच एवं संबंधित ग्रामवासियों से बातचीत कर रिपोर्ट देगी।