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उम्मीदवार और राजनीतिक दल चुनाव आयोग के सभी निर्देशों का करें पालन : नरवाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 05:28 AM IST
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Candidates and political parties should follow all the instructions of the Election Commission: Narwal
उपायुक्त राहुल नरवाल।
चरखी दादरी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हैं तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठक में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान और मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित न करें।
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शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए सभी चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मतदान सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की ओर से सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।

नकद लेन-देन से बचें
चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को उपायुक्त ने नकद लेन-देन से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दल अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नकद राशि अपने साथ न रखें। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की ओर से आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूस में बाधा न डालें।
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