{"_id":"65e75aecbf661f1d79041278","slug":"bpl-family-will-get-help-for-repairing-the-house-charkhidadri-news-c-126-1-cdr1001-114518-2024-03-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Charkhi Dadri News: मकान की मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को मिलेगी 80,000 रुपये की मदद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Charkhi Dadri News: मकान की मरम्मत के लिए बीपीएल परिवार को मिलेगी 80,000 रुपये की मदद
Tue, 05 Mar 2024 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Tue, 05 Mar 2024 11:18 PM IST
विज्ञापन
चरखी दादरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से सभी बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। ये मदद डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जा रही है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि पहले ये लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष सरकार ने योजना में बदलाव कर इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान के निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशनकार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं।
विज्ञापन
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि पहले ये लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, लेकिन पिछले वर्ष सरकार ने योजना में बदलाव कर इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। यदि पहले मकान के निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विज्ञापन
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
ये दस्तावेज हैं जरूरी
उपायुक्त ने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशनकार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं।