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Charkhi Dadri News: बीएलओ ने शुरू किया मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य
Wed, 26 Jun 2024 04:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Wed, 26 Jun 2024 04:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 25 जून से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम आशीष सांगवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी लोगों से बीएलओ का सहयोग करते हुए सत्यापन कार्य करवाने की अपील की गई। सीटीएम ने सभी मतदाताओं से बीएलओ को सही जानकारी देने और उनका सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करते समय 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। इसके बाद उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का सत्यापन कर उसमें से दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा। मतदाता भी अपना नाम दो स्थानों पर अंकित न हो इसका विशेष ध्यान रखना है। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है।
पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर 25 जून से लेकर बुधवार 24 जुलाई तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ नई वोट बनाने का कार्य करेंगे।
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9 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति
डीसी मनदीप कौर ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे, यहीं कार्यक्रम का उद्देश्य है। 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। इसमें 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। इसके बाद 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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चरखी दादरी। भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 25 जून से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम आशीष सांगवान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी लोगों से बीएलओ का सहयोग करते हुए सत्यापन कार्य करवाने की अपील की गई। सीटीएम ने सभी मतदाताओं से बीएलओ को सही जानकारी देने और उनका सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करते समय 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। इसके बाद उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का सत्यापन कर उसमें से दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा। मतदाता भी अपना नाम दो स्थानों पर अंकित न हो इसका विशेष ध्यान रखना है। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है।
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पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म-6 भरवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी वोटर लिस्ट ही पारदर्शी चुनाव का आधार है। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य ध्येय पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है। पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर 25 जून से लेकर बुधवार 24 जुलाई तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ नई वोट बनाने का कार्य करेंगे।
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9 अगस्त तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति
डीसी मनदीप कौर ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोट बनवाने से वंचित न रहे, यहीं कार्यक्रम का उद्देश्य है। 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। इसमें 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। इसके बाद 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।