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Charkhi Dadri News: वैध कैश रिलीज के लिए 7 दिन में करनी होगी अपील, प्रशासन ने गठित की कमेटी
Thu, 11 Apr 2024 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 11 Apr 2024 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने व वैध कैश को रिलीज करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गठित कमेटी में सीईओ जिला परिषद अध्यक्ष, डीईटीसी संयोजक और खजाना अधिकारी सदस्य होंगे। इस कमेटी के समक्ष कैश सीज किए जाने के सात दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। कमेटी अपील के आधार पर कैश को रिलीज करने के आदेश जारी करेगी।
कमेटी के अध्यक्ष सीईओ प्रदीप कौशिक ने बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक कर निर्वाचन आयोग के निर्देश से सभी सदस्यों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कई बार वैध रूप से कैश को ले जाने वाले लोगों का पैसा भी सीज कर दिया जाता है,जबकि उनके पास इस पैसे से संबंधित सभी दस्तावेज व सबूत होते हैं। ऐसे वैध पैसे के मालिकों को नुकसान व परेशानी से बचाने के लिए यह कमेटी कार्य करेगी।
उन्होंंने बताया कि आयोग ने सभी एफसीटी व एसएसटी को कैश सीज करने के दौरान संबंधित को एक प्रफॉर्मा भरकर देने का निर्देश जारी किया है। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति सात दिन के अंदर कमेटी के सामने अपील कर सकता है। चुनाव के दौरान बिना एफआईआर के मालखाना व खजाना कार्यालय में रखे कैश आदि के निष्पादन के लिए आयोग ने ऐसे निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी मामलों का निपटारा मतदान के दिन से साल दिन बाद तक किया जाना जरूरी है। बैठक में डीईटीसी अमिता तंवर और खजाना अधिकारी मंजू भी मौजूद रही।
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चरखी दादरी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने व वैध कैश को रिलीज करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से गठित कमेटी में सीईओ जिला परिषद अध्यक्ष, डीईटीसी संयोजक और खजाना अधिकारी सदस्य होंगे। इस कमेटी के समक्ष कैश सीज किए जाने के सात दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। कमेटी अपील के आधार पर कैश को रिलीज करने के आदेश जारी करेगी।
कमेटी के अध्यक्ष सीईओ प्रदीप कौशिक ने बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक कर निर्वाचन आयोग के निर्देश से सभी सदस्यों को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कई बार वैध रूप से कैश को ले जाने वाले लोगों का पैसा भी सीज कर दिया जाता है,जबकि उनके पास इस पैसे से संबंधित सभी दस्तावेज व सबूत होते हैं। ऐसे वैध पैसे के मालिकों को नुकसान व परेशानी से बचाने के लिए यह कमेटी कार्य करेगी।
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उन्होंंने बताया कि आयोग ने सभी एफसीटी व एसएसटी को कैश सीज करने के दौरान संबंधित को एक प्रफॉर्मा भरकर देने का निर्देश जारी किया है। इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति सात दिन के अंदर कमेटी के सामने अपील कर सकता है। चुनाव के दौरान बिना एफआईआर के मालखाना व खजाना कार्यालय में रखे कैश आदि के निष्पादन के लिए आयोग ने ऐसे निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी मामलों का निपटारा मतदान के दिन से साल दिन बाद तक किया जाना जरूरी है। बैठक में डीईटीसी अमिता तंवर और खजाना अधिकारी मंजू भी मौजूद रही।
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