फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   After taking a loan of Rs 49.79 lakh from the bank, mother and son made a shop deal for Rs 1.09 crore, case registered against both of them

Charkhi Dadri News: बैंक से 49.79 लाख का लोन लेने के बाद मां-बेटे ने 1.09 करोड़ में किया दुकान का सौदा, दोनों पर केस दर्ज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Oct 2023 10:33 PM IST
विज्ञापन
After taking a loan of Rs 49.79 lakh from the bank, mother and son made a shop deal for Rs 1.09 crore, case registered against both of them
चरखी दादरी। शहर निवासी एक मां-बेटा ने बैंक से 49.79 लाख रुपये का लोन लेने के बाद अपनी उसी दुकान को 1.09 करोड़ रुपये में किसी और व्यक्ति को बेचने का सौदा कर लिया। इतना ही नहीं उन्होंने 27 लाख रुपये बयाना भी ले लिया और इसके बाद लोन का हवाला देकर दुकान बेचने से इन्कार कर दिया। वहीं 27 लाख रुपये एडवांस देने वाले शख्स ने इस पर कोर्ट का सहारा लिया। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
विज्ञापन

कोर्ट में याचिका दायर कर शहर निवासी कुलभूषण ने बताया कि रोहतक रोड निवासी एक मां-बेटा से उनकी दुकान 1.09 करोड़ रुपये में खरीदने का उससे सौदा किया था। यह सौदा 27 जून 2022 को हुआ था और उसी दिन उसने महिला को उसके बेटे की मौजूदगी में 27 लाख रुपये दे दिए थे। बाकी बची 82 लाख की राशि रजिस्ट्री के बाद देनी थी, लेकिन वे दोनों उससे पहले ही मुकर गए। कुलभूषण के अनुसार उक्त महिला तय समय पर रजिस्ट्री करवाने नहीं आई।
विज्ञापन

इसके बाद उनकी ओर से किए गए दावे का जवाब महिला ने कोर्ट में दिया। जवाब में उसने बताया कि उनकी संपत्ति पर 49.79 लाख रुपये का लोन है और इसके चलते वो दुकान नहीं बेच सकते। कुलभूषण के अनुसार एडवांस लेते समय उन्होंने उसे लोन की बात तक नहीं बताई और जालसाजी कर 27 लाख रुपये ऐंठ लिए। अब एसीजेएम रामअवतार पारीक की कोर्ट ने सिटी थाना प्रभारी को मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 406, 420 व 34 के तहत आरोपी मां-बेटे पर केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


- रुपये लेने से एक माह पहले ही लिया था लोन
याची के दावा करने के बाद महिला की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया गया। इसमें संपत्ति पर लिए गए लोन की जानकारी दी गई। वहीं, याची ने बताया कि जब उन्होंने इसे देखा तो पता चला कि उनसे सौदा करने से एक माह पहले ही बैंक से लोन लिया गया था। लोन एक बैंक की रोहतक ब्रांच से लिया गया है।



वर्जन=
इस संबंध में मां-बेटे के खिलाफ 406, 420 व 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
-राजकुमार, एसएचओ, सिटी थाना

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed