फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Administration imposed ban under section 144

Charkhi Dadri News: वाहनों के आवागमन पर धारा 144 के तहत प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

Wed, 22 May 2024 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 22 May 2024 11:15 PM IST
विज्ञापन
Administration imposed ban under section 144
चरखी दादरी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला उपायुक्त ने वाहनों के आवागमन पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत अब मतदान समाप्ति तक केवल स्वीकृति प्राप्त वाहनों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विज्ञापन

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं।
विज्ञापन


आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग, राज्य राज मार्ग और मुख्य माल वाहक मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू रहेगा। आदेश में पुलिस व चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए वाहनों को भी छूट दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन वाहनों को रहेगी छूट
आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में प्रयोग होने वाले वाहन जैसे अस्पताल वाहन, एम्बुलेंस, दूध वाहन, पेयजल वाहन, बिजली या विभागीय वाहन, आपात ड्यूटी वाहन और चुनाव ड्यूटी पर पुलिस व अन्य अधिकारियों के वाहन सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एक निश्चित स्थान से निश्चित गंत्वय तक जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन भी चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और आपात स्थिति में किसी स्थान पर जाने के लिए टैक्सी, ऑटो, स्कूटर व रिक्शा आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।




उम्मीदवार के वाहन में मतदाता को बूथ पर न लाएं
जिलाधीश ने कहा कि मतदान के दिन किसी बुजुर्ग जो चलने में असहाय है तो उसे वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि के बाहर तक लाया जा सकता है। बशर्ते वह वाहन किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का न होकर उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य का होना चाहिए। इस बार प्रशासन की ओर से भी बुजुर्गों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed