फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Starting a homestay has become easy; a domicile certificate is no longer required.

संशोधित : हरियाणा में अब दूसरे राज्यों के लोग भी खोल सकेंगे होम स्टे

विज्ञापन
सरकार ने हटाई मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में अब दूसरे राज्यों के लोग भी होम स्टे का कारोबार कर पाएंगे। राज्य सरकार ने होम स्टे के रजिस्ट्रेशन के लिए डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

हरियाणा पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत विभाग के आयुक्त व सचिव डाॅ. अमित कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में वीरवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा होम स्टे (संशोधन) योजना 2024 के उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी था। इसका उद्देश्य कारोबार शुरू करने में आने वाली अनावश्यक शर्तों और कागजी कार्रवाई को कम करना है। विभाग के अनुसार डोमिसाइल की अनिवार्यता हटने से होम स्टे के लिए आवेदन व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हो सकेगी। इसका फायदा उन लोगों को भी मिल सकता है जो हरियाणा में संपत्ति रखते हैं लेकिन राज्य के निवासी नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed