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Chandigarh-Haryana News: एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एक्स-सर्विसमैन व फ्रीडम फाइटर श्रेणी में आरक्षण मामले को अपील प्राधिकारी के समक्ष रखने का आदेश

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-एमबीबीएस दाखिला प्रक्रिया में आरक्षण नीति का सही पालन नहीं होने का था याचिका में आरोप
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में एमबीबीएस कोर्स में एक्स-सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर श्रेणी के तहत सीटों के आवंटन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक साथ निपटाते हुए आदेश दिया कि इस विवाद को पहले अपील प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने मुस्कान व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को निपटारा करते हुए यह आदेश दिया।

सभी ने आरोप लगाया था कि एमबीबीएस दाखिला प्रक्रिया में आरक्षण नीति का सही पालन नहीं हुआ और कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार व रोहतक स्थित स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने कोर्ट में कहा कि दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन व सरकार के 15 जुलाई 2014 के निर्देशों के अनुरूप है। नियम के तहत मेरिट को प्राथमिकता दी गई और सीटें निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटित की गईं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दाखिला प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की जांच पहले संबंधित अपीलीय प्राधिकारी डायरेक्टर जनरल / डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हरियाणा द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता तीन दिन के भीतर अपनी अपील ईमेल के माध्यम से डायरेक्टर जनरल / डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर दाखिल करें। अपीलीय प्राधिकारी को कहा गया है कि वह इन अपीलों पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने सभी लंबित याचिकाओं और आवेदनों का निपटारा कर दिया।
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