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Chandigarh-Haryana News: शस्त्र लाइसेंस अस्वीकृत करने के कारण बताने होंगे
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इसके कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।
उन्होंने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम व नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी चाहिए। ब्यूरो
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गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, नवीनीकरण करने या विस्तार के लिए आवेदनों को अस्वीकृत करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर आवेदकों को बताया जाए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लाइसेंसिंग अधिकारियों को किसी भी अस्वीकृति के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना होगा और आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना होगा, सिवाय इसके कि ऐसे कारणों का खुलासा करना जनहित में न हो।
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उन्होंने सभी लाइसेंसिंग अधिकारियों को शस्त्र अधिनियम व नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्वीकृति और खारिज करने पर रिपोर्ट समीक्षा के लिए सरकार को भेजी जानी चाहिए। ब्यूरो
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