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Chandigarh-Haryana News: वरिष्ठ औषधि अधिकारी से छीनी लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियां
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुग्राम के अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के वरिष्ठ औषधि अधिकारी परविन्द्र मलिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियां वापस ले ली हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के एक प्रति खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग के आयुक्त को भी भेजी गई है।
बताया जा रहा है कि वरिष्ठ औषधि अधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। बेवजह लाइसेंस रद्द करने की भी एक शिकायत सामने आई थी। मुख्यालय में शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच की गई। जांच रिपोर्ट के बाद मुख्यालय ने मलिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियां वापस ले ली गई हैं। अब वह न तो किसी का लाइसेंस रद्द कर पाएंगे और न ही किसी को लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के वरिष्ठ औषधि अधिकारी परविन्द्र मलिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियां वापस ले ली हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के एक प्रति खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग के आयुक्त को भी भेजी गई है।
बताया जा रहा है कि वरिष्ठ औषधि अधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। बेवजह लाइसेंस रद्द करने की भी एक शिकायत सामने आई थी। मुख्यालय में शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच की गई। जांच रिपोर्ट के बाद मुख्यालय ने मलिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण की शक्तियां वापस ले ली गई हैं। अब वह न तो किसी का लाइसेंस रद्द कर पाएंगे और न ही किसी को लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
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