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Chandigarh-Haryana News: पर्यटक वाहनों का परमिट अब 12 साल के लिए वैध होगा
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चंडीगढ़। पर्यटन क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब और हिमाचल की तर्ज पर अब हरियाणा में भी टूूरिस्ट वाहनों का परमिट पंजीकरण की तिथि से 12 साल के लिए वैध होगा। अभी तक परमिट नौ साल का होता था। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बीते दिनों परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार वाहनों का परमिट 12 साल तक वैध करने की मांग की थी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा इस फैसले से टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता आएगी। एनसीआर में पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए टूरिस्ट परमिट पंजीकरण की तिथि से 12 साल किया गया है। ब्यूरो
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अंबाला टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बीते दिनों परिवहन मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार वाहनों का परमिट 12 साल तक वैध करने की मांग की थी। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा इस फैसले से टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता आएगी। एनसीआर में पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए टूरिस्ट परमिट पंजीकरण की तिथि से 12 साल किया गया है। ब्यूरो
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