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Chandigarh-Haryana News: दिल्ली नगर निगम उप चुनाव में मतदान के लिए राज्य में सवेतन अवकाश घोषित
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उप चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके मद्देनजर प्रदेश के वे सभी कर्मचारी जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें उस दिन मतदान के लिए सवेतन अवकाश (पेड लीव) दिया जाएगा। राज्य में स्थित सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड व निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश दिया जाएगा ताकि सभी पात्र मतदाता दिल्ली नगर निगम उप चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सकें।
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हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं को भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत मतदान के उद्देश्य से सवेतन अवकाश दिया जाएगा ताकि सभी पात्र मतदाता दिल्ली नगर निगम उप चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का सुचारू रूप से उपयोग कर सकें।
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