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Chandigarh-Haryana News: यूएचबीवीएन कर्मचारियों को 2024-25 का बोनस देने के आदेश
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- 30 नवंबर से पहले भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के वित्त सलाहकार की 28 अक्तूबर 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय ने सभी अभियंताओं, लेखा अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन अधिकतम 21 हजार रुपये तक है वे बोनस के पात्र होंगे। उन्हें वास्तविक वेतन या अधिकतम 7 हजार रुपये तक की राशि पर 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा। यह भुगतान बोनस अधिनियम 1965 तथा उसके बाद किए गए सभी संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला आहरण एवं लेखा अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बोनस उनके प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 से पहले बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश को निगम की वेबसाइट पर जारी किया जाए।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के वित्त सलाहकार की 28 अक्तूबर 2025 को दी गई स्वीकृति के बाद मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय ने सभी अभियंताओं, लेखा अधिकारियों और संबंधित शाखाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन अधिकतम 21 हजार रुपये तक है वे बोनस के पात्र होंगे। उन्हें वास्तविक वेतन या अधिकतम 7 हजार रुपये तक की राशि पर 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा। यह भुगतान बोनस अधिनियम 1965 तथा उसके बाद किए गए सभी संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
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निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला आहरण एवं लेखा अधिकारी पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करते हुए समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को बोनस उनके प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को 30 नवंबर 2025 से पहले बोनस का भुगतान करना अनिवार्य है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश को निगम की वेबसाइट पर जारी किया जाए।
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