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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Orders to commence fire safety audit of all night clubs and bars in the state within 7 days.

Chandigarh-Haryana News: सात दिनों में प्रदेश के सभी नाइट क्लब, बार की फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने के आदेश दिए

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गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद सरकार ने लिया फैसला
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चंडीगढ़। गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद हरियाणा सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। राज्यभर के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नाइट क्लब, बार, पब और डांस फ्लोर वाले सभी स्थलों की फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
सभी जिलाधिकारियों को सात दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने दिए है।
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आदेश के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों की जांच नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) 2016 और हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2022 के मानकों के अनुसार की जाएगी।
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यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी फायर सेफ्टी उपकरण पुराने, बंद या मानकों से कम न हों और एग्जिट रूट पूरी तरह से सुरक्षित व कार्यशील हों। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और असुरक्षित पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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