{"_id":"691f7d2bd7836cc0ba07c95b","slug":"one-person-in-the-couple-category-will-get-points-for-transfer-chandigarh-haryana-news-c-16-pkl1010-876215-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: तबादले के लिए दंपती श्रेणी में एक को मिलेंगे अंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh-Haryana News: तबादले के लिए दंपती श्रेणी में एक को मिलेंगे अंक
विज्ञापन
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में अहम बदलाव करते हुए दंपती के मामलों में अधिकतम पांच मेरिट अंक देने का निर्णय लिया है। इस बारे में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
संशोधित नीति के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार व केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कार्यरत हैं तो उन्हें दंपति श्रेणी में अधिकतम पांच मेरिट अंक मिलेंगे। दंपती श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही ये अंक मिलेंगे । इस प्रस्ताव पर तीन नवंबर को हरियाणा के मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई थी। ब्यूरो
विज्ञापन
संशोधित नीति के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी विभाग, संगठन या किसी अन्य राज्य सरकार व केंद्र सरकार में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत पति या पत्नी यदि हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कार्यरत हैं तो उन्हें दंपति श्रेणी में अधिकतम पांच मेरिट अंक मिलेंगे। दंपती श्रेणी के अंतर्गत राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों के मामले में केवल एक को ही ये अंक मिलेंगे । इस प्रस्ताव पर तीन नवंबर को हरियाणा के मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई थी। ब्यूरो
विज्ञापन