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Chandigarh-Haryana News: न्यायिक भर्ती परीक्षाओं में बरकरार रहेगी न्यूनतम 50 फीसदी अंकों की शर्त
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यायिक भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने संबंधी नियम को बरकरार रखा है और इसे अनुचित बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह नियम न तो मनमाना है और न ही अवैध।
कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए मानक निर्धारित करने के उच्च न्यायालय के अधिकार पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि केवल उच्च न्यायालय ही जानता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका की क्या आवश्यकताएं हैं।विवाद पंजाब एवं हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की भर्ती अधिसूचना के खंड 8.4 पर केंद्रित था। इस खंड के अनुसार, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा सहित कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ब्यूरोे
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कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए मानक निर्धारित करने के उच्च न्यायालय के अधिकार पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि केवल उच्च न्यायालय ही जानता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका की क्या आवश्यकताएं हैं।विवाद पंजाब एवं हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की भर्ती अधिसूचना के खंड 8.4 पर केंद्रित था। इस खंड के अनुसार, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा सहित कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ब्यूरोे
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