फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Minimum 50 Persent marks requirement to remain in judicial recruitment exams

Chandigarh-Haryana News: न्यायिक भर्ती परीक्षाओं में बरकरार रहेगी न्यूनतम 50 फीसदी अंकों की शर्त

विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यायिक भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने संबंधी नियम को बरकरार रखा है और इसे अनुचित बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह नियम न तो मनमाना है और न ही अवैध।
विज्ञापन

कोर्ट ने न्यायपालिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए मानक निर्धारित करने के उच्च न्यायालय के अधिकार पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि केवल उच्च न्यायालय ही जानता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका की क्या आवश्यकताएं हैं।विवाद पंजाब एवं हरियाणा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की भर्ती अधिसूचना के खंड 8.4 पर केंद्रित था। इस खंड के अनुसार, उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत और मौखिक परीक्षा सहित कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ब्यूरोे
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed