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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Loan amount of Rs 6.63 crore of 7305 women of the state has been waived off

Chandigarh-Haryana News: प्रदेश की 7305 महिलाओं के 6.63 करोड़ लोन राशि माफ

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- 30 जून 2024 तक बकाया लोन राशि नहीं चुका पाने वालीं महिलाओं का मूलधन और ब्याज माफ
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा विकास निगम से अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन लेने वालीं प्रदेश की 7305 महिलाओं के 6.63 करोड़ रुपये सरकार ने माफ कर दिए है। इनमें 3.82 करोड़ रुपये का मूलधन और 2.81 करोड़ रुपये की ब्याज की राशि है। महिला एवं विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

आदेशानुसार 30 जून 2024 तक बकाया लोन राशि नहीं चुका पाने वाली महिलाओं का मूलधन और ब्याज माफ किया गया है। अब लोन राशि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जमा कराई जाएगी। नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति की महिलाओं को 25 हजार रुपये और अन्य श्रेणी की महिलाओं को 10 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। वहीं, अन्य राशि सहकारी बैंकों से मिलती हैं।
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ये है योजना
सरकार की योजना के मुताबिक प्रदेश की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 1.50 लाख रुपये तक सस्ता लोन दिया जाता है। यह लोन राशि महिला विकास निगम की तरफ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को दी जाती है। हालांकि, शर्त के अनुसार महिला के परिवार की सालाना आय 1.80 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। इस राशि से महिलाएं रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक, जनरल स्टोर, सिलाई-कढ़ाई, करियाना स्टोर सहित अन्य कारोबार शुरू कर सकती है।
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