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Chandigarh-Haryana News: हेड मास्टर पद की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की अस्थायी रोक

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-एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और टीजीटी कैडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती
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चंडीगढ़। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और टीजीटी कैडर की संयुक्त वरिष्ठता सूची पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार की इस सूची के तहत तीन हजार स्कूल टीचर्स से हेडमास्टर के लिए चयन होना था।

दलवीर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए संयुक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। याची के वकील ने दलील दी कि एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर टीजीटी कैडर की प्रमोशनल पोस्ट है और वेतनमान भी अधिक है। इसलिए दोनों को संयुक्त सूची में रखना नियमों के विपरीत है। याचिका में कहा गया कि कई टीजीटी कर्मचारी हेड मास्टर पद के लिए निर्धारित योग्यता भी पूरी नहीं करते, फिर भी उन्हें संयुक्त रूप से वरिष्ठता सूची में शामिल कर दिया गया। सरकार की ओर से कोर्ट से समय मांगा ताकि वह पूरी निर्देशावली प्राप्त कर सके और विस्तृत जवाब दाखिल कर सके। हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रश्न उठाता है। याचियों ने कहा कि 21 नवंबर 2025 को जारी की गई अंतिम वरिष्ठता सूची नियम 11(1) के प्रत्यक्ष उल्लंघन में जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहां विभिन्न कैडर हों वहां वरिष्ठता अलग-अलग निर्धारित होगी, लेकिन विभाग ने न तो कोई प्रस्तावित सूची निकाली और न ही आपत्ति आमंत्रित कीं। अदालत ने सरकार के आग्रह को स्वीकारते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई से पहले सरकार अपना उत्तर दाखिल करे और उसकी प्रति विपक्षी पक्ष को भी दे दे। इसके साथ ही अदालत ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सभी सिफारिशें अगली तारीख तक स्थगित रखी जाएंगी, ताकि विवादित वरिष्ठता सूची के प्रभाव से किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति न पहुंचे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 के लिए निर्धारित की है। इस आदेश के साथ ही राज्य में हेड मास्टर पद पर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुक गई है।
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