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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   HCS officer accused of corruption retired at the age of 55

Chandigarh-Haryana News: भ्रष्टाचार के आरोपी एचसीएस अफसर को 55 साल में ही किया रिटायर

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एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा पर लगे थे आरोप, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
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अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा को 55 साल की उम्र में रिटायर करने का फैसला किया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। बताया जा रहा है जब वह सोनीपत में शुगर मिल के एमडी के तौर पर कार्यरत थे तो उस दौरान उनकी लापरवाही की वजह से राज्य सरकार को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा था। उन पर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने पूर्व एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर किया था। सरकार की नीति के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को वह समय से पहले रिटायर कर सकती है।







ग्रुप सी व डी के नियमों में संशोधन



बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति 2024 के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत ऐसे आवेदक का नाम कौशल या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले। वहीं, ग्रुप-डी के पदों के लिए ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।
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गुरुद्वारा चुनाव नियमों को सिर्फ हाईकोर्ट में दे सकेंगे चुनौती



मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था। नए नियमों के तहत किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।
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एचएसएससी को मिला गोपनीय खर्च का अधिकार



बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से गोपनीय सेवा खर्च करने का अधिकार देने का फैसला किया गया। इसके तहत प्रश्न पत्रों की तैयारी, ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण/आवेदन आमंत्रण), डेटा शॉर्ट लिस्टिंग, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परिणाम तैयार करना, लेखन सामग्री, पैकिंग सामग्री, परीक्षकों को भुगतान, प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भुगतान आदि शामिल है।



कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण को मिली मंजूरी







बैठक में कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाविद्यालय के प्रबंधन की लगातार मांग और उच्च शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की सिफारिश के आधार पर कन्या महाविद्यालय, खरखौदा के अधिग्रहण के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।





भविष्य विभाग की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी



बैठक में भविष्य विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य-समर्थ बनाना है। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।






पांच विभागों में लागू होगी रेशनलाइजेशन की सिफारिश



बैठक में हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, बागवानी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग में लागू किया जाएगा। इसके तहत निकाय विभाग में 31,533 स्वीकृत पद से बढ़ाकर 36,381 हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा में वर्तमान में स्वीकृत 195 पदों की संख्या बढ़ाकर 335 की गई है। सफाई कर्मचारियों के मौजूदा 27,223 पद यथावत रखे गए हैं।
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