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Haryana: 13 मई तक निजी स्कूलों को आरटीई सीटों का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य, देरी पर कार्रवाई संभव
Thu, 07 May 2026 01:46 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Thu, 07 May 2026 01:46 PM IST
सार
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को वैध मान्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। फर्जी, गलत या समाप्त प्रमाण पत्र देने पर एमआईएस सुविधा बंद की जा सकती है और स्कूल की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई भी हो सकती है।
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हरियाणा शिक्षा विभाग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 1537 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत एंट्री लेवल कक्षाओं की सीटों का विवरण 13 मई 2026 तक ऑनलाइन सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर भरने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या पहली कक्षा में उपलब्ध कुल सीटों की सही संख्या दर्ज करनी होगी, जिसके आधार पर पोर्टल स्वतः 25 प्रतिशत आरटीई सीटें तय करेगा।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को वैध मान्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। फर्जी, गलत या समाप्त प्रमाण पत्र देने पर एमआईएस सुविधा बंद की जा सकती है और स्कूल की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई भी हो सकती है। अल्पसंख्यक स्कूलों को अपना माइनॉरिटी स्टेटस प्रमाण पत्र भी देना होगा।
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जिन स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं नहीं हैं, उन्हें यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा। केवल फाइनल सबमिट किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। विभाग सीटों और दस्तावेजों की अलग से जांच करेगा।
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तकनीकी समस्या होने पर स्कूल rte.admission.hryedu@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या हेल्पलाइन 0172-5049801 पर सहायता ले सकते हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को समयसीमा का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है।