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Chandigarh-Haryana News: सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब

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-हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया एक हजार रुपये जुर्माना
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-याचिका पर अब हाईकोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति काे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार व नियुक्त सूचना आयुक्तों से जवाब मांगा है। इसके साथ याची पर याचिका में कमी के चलते एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

वकील जगमोहन भट्टी ने याचिका दायर करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों को सूचना आयुक्त लगाया गया है वह हरियाणा के सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से संबंधित हैं। यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त लगाया गया है। सरकार द्वारा जिन पांच राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है इनमें अमरजीत सिंह, कर्मवीर सिंह सैनी, संजय मदान, नीता खेड़ा और प्रियंका धूपड़ का नाम शामिल है। याचिका में नीता खेड़ा की नियुक्ति विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि वह अगस्त 2016 से अगस्त 2022 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 319 (डी) के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य को राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। याचिका में इन नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर हरियाणा सरकार को पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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