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Haryana: राशन वितरण पर 77.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, पंचायत स्तर तक राशन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
Wed, 06 May 2026 11:18 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Wed, 06 May 2026 11:18 AM IST
सार
सरकार ने पहले जारी कुछ पुराने स्वीकृति आदेश वापस लेकर नई समेकित मंजूरी जारी की है ताकि भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहे। कॉन्फेड को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए 77 करोड़ 62 लाख 88 हजार 779 रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है।
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यह राशि नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक खाद्यान्न की हैंडलिंग, परिवहन (हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन) और डिपो होल्डर कमीशन के भुगतान के लिए जारी की जाएगी।
इस राशि में कॉन्फेड को खाद्यान्न उठान और वितरण के लिए परिवहन शुल्क तथा फेयर प्राइस शॉप संचालकों का कमीशन शामिल है। सरकार के अनुसार भुगतान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, पंचकूला के माध्यम से किया जाएगा।
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चार महीनों में नवंबर 2025 का अंतर भुगतान, दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 की राशन वितरण लागत को शामिल किया गया है। सबसे अधिक खर्च एफपीएस मार्जिन पर हुआ है, जिससे डिपो संचालकों को राहत मिलेगी।
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सरकार ने पहले जारी कुछ पुराने स्वीकृति आदेश वापस लेकर नई समेकित मंजूरी जारी की है ताकि भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित रहे। कॉन्फेड को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें और दो महीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराएं।