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Haryana: बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि का एलान... मरने वालों को 4 लाख, क्षतिग्रस्त मकान के मिलेंगे इतने रुपये

Mon, 08 Sep 2025 03:21 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 08 Sep 2025 03:21 PM IST
सार

हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। यह सहायता राशि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है। 
 

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Govt announced to provide relief funds to flood affected people in Haryana
नायब सैनी - फोटो : X @NayabSainiBJP

विस्तार

बारिश थमने के बाद हरियाणा में यमुना, मारकंडा, बेगना, सोम व राक्षी का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन जीटी बेल्ट में टांगरी और घग्गर नदी रविवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बही। नदियों का पानी घटने के बाद गांवों में बर्बादी के निशान नजर आने लगे हैं और भूमि कटाव भी बढ़ गया है। 

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वहीं, सरकार के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बाढ़ की वजह से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के साथ लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में भाजपा सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि का एलान किया है।  
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हरियाणा सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की है। यह सहायता राशि प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से दी जा रही है। 
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सहायता राशि विवरण

  • मृत्यु पर 4 लाख रुपये 
  • अंग हानि (40–60%) 74,000 रुपये
  • अंग हानि (60% से अधिक) 2.50 लाख रुपये
  • क्षतिग्रस्त मकान (मैदानी क्षेत्र) 1.20 लाख रुपये
  • क्षतिग्रस्त मकान (पहाड़ी क्षेत्र) 1.30 लाख रुपये
  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान (15%) 10,000 रुपये
  • आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान (15%) 5,000 रुपये
  • गांव में दुकान/संस्थान/उद्योग को 100% हानि-1 लाख रुपये या वास्तविक हानि
  • व्यावसायिक हानि (1–5 लाख तक) – 1.75 से 3.05 लाख रुपये (5 लाख से अधिक पर 3.05 लाख +10%)
  • फसल हानि सब्सिडी (प्रतिशतता आधार पर) – प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये तक
  • दूधारू पशु हानि (भैंस, गाय, ऊंटनी) – 37,500 रुपये
  • भेड़/बकरी/सूअर – 4,000 रुपये
  • दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, बैल) – 32,000 रुपये
  • मुर्गी पालन – 10,000 रुपये तक
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