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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Government should decide on the election of deputy and senior deputy mayor in three weeks: High Court, Court News, Haryana News

डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव पर तीन सप्ताह में निर्णय ले सरकार : हाईकोर्ट

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-मानेसर नगर निगम में दो मार्च को महापौर और पार्षदों का निर्वाचन हो चुका
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-डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया अधिकतम 60 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए थी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सरकार ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

गुरुग्राम निवासी हरेंद्र ढींगरा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए और दोनों पदों पर शीघ्र चुनाव कराए जाएं। याचिका में कहा गया है कि मानेसर नगर निगम में 2 मार्च को हुए आम चुनावों में महापौर और पार्षदों का निर्वाचन हो चुका है और 12 मार्च को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद 20 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर महापौर और पार्षदों की सूची सार्वजनिक की, लेकिन इसके बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद अब तक खाली पड़े हैं। याचिकाकर्ता ने 2 जून को नगर निगम आयुक्त को एक मांग पत्र देकर इस विषय पर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी। आरटीआई जवाब में निगम ने स्वीकार किया कि इन दोनों पदों पर अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन पदों के रिक्त होने से प्रशासनिक कार्यों में ठहराव आ गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के तहत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम के निर्वाचित पार्षदों से एक महीने के भीतर कराया जाना आवश्यक है। वहीं चुनाव नियमावली की धारा 71 के तहत यह प्रक्रिया अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
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