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Chandigarh-Haryana News: गौरव गौतम पर सांप्रदायिक नारों और धार्मिक अपीलों से चुनाव जीतने का आरोप
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-पलवल से गौरव के निर्वाचन को रद्द करने की कांग्रेस नेता करण दलाल ने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पलवल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार और राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान करण दलाल ने आरोप लगाया है कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
दलाल ने अपनी याचिका में अपील की है कि गौरव का चुनाव भ्रष्ट आचरण के तहत रद्द किया जाए। गौतम ने भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांगकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान गौरव गौतम की ओर से पेश हुए वकील ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गौतम ने कभी भी किसी धार्मिक सभा में भगवान या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडिशनल सालिसिटर जनरल आफ इंडिया मोहन जैन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि याचिका में ठोस साक्ष्य मौजूद हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि गौतम ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। जैन ने अदालत के समक्ष एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की जिसमें गौरव गौतम कन्हैया मित्तल के साथ एक धार्मिक मंच पर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में गौतम लोगों से भगवान के नाम पर वोट देने की अपील करते हुए और ऐसे नारे लगाओ कि मेवात तक सुनाई दें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दलाल ने अपनी याचिका में दो प्रमुख घटनाओं का भी उल्लेख किया है पहली 12 सितंबर 2024 को पलवल के देव नगर में आयोजित भागवत गीता कथा में गौतम की भागीदारी और दूसरी 19 सितंबर को ब्राह्मण धर्मशाला में खाटू श्याम बाबा कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दोनों ही मौकों पर गौतम ने सनातन धर्म का हवाला देकर वोट मांगने की अपील की। दलाल ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पलवल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार और राज्य मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान करण दलाल ने आरोप लगाया है कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
दलाल ने अपनी याचिका में अपील की है कि गौरव का चुनाव भ्रष्ट आचरण के तहत रद्द किया जाए। गौतम ने भगवान और धर्म के नाम पर वोट मांगकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है। सुनवाई के दौरान गौरव गौतम की ओर से पेश हुए वकील ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गौतम ने कभी भी किसी धार्मिक सभा में भगवान या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडिशनल सालिसिटर जनरल आफ इंडिया मोहन जैन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि याचिका में ठोस साक्ष्य मौजूद हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि गौतम ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। जैन ने अदालत के समक्ष एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की जिसमें गौरव गौतम कन्हैया मित्तल के साथ एक धार्मिक मंच पर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में गौतम लोगों से भगवान के नाम पर वोट देने की अपील करते हुए और ऐसे नारे लगाओ कि मेवात तक सुनाई दें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दलाल ने अपनी याचिका में दो प्रमुख घटनाओं का भी उल्लेख किया है पहली 12 सितंबर 2024 को पलवल के देव नगर में आयोजित भागवत गीता कथा में गौतम की भागीदारी और दूसरी 19 सितंबर को ब्राह्मण धर्मशाला में खाटू श्याम बाबा कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दोनों ही मौकों पर गौतम ने सनातन धर्म का हवाला देकर वोट मांगने की अपील की। दलाल ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था।
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