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Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में वन अपराधों पर अब दोगुनी सजा और जुर्माना
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वन संरक्षण कानूनों को और सख्त बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 में संशोधन को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है।
इस संशोधन के तहत वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों की अधिकतम सीमा दोगुनी कर दी गई है। पहले वन अपराधों पर छह महीने की सजा या पांच सौ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। अब एक वर्ष की सजा या एक हजार तक जुर्माना कर दिया है।
विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि संशोधित कानून का उद्देश्य वन संपदा की रक्षा व अपराधियों को कड़ी सजा देना है। इससे वनों में अवैध कटान, आगजनी, अतिक्रमण व अवैध दोहन पर अंकुश लग सकेगा। ब्यूरो
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इस संशोधन के तहत वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर सजा और जुर्माना दोनों की अधिकतम सीमा दोगुनी कर दी गई है। पहले वन अपराधों पर छह महीने की सजा या पांच सौ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। अब एक वर्ष की सजा या एक हजार तक जुर्माना कर दिया है।
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विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि संशोधित कानून का उद्देश्य वन संपदा की रक्षा व अपराधियों को कड़ी सजा देना है। इससे वनों में अवैध कटान, आगजनी, अतिक्रमण व अवैध दोहन पर अंकुश लग सकेगा। ब्यूरो
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