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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Clerk fined for negligence in death certificate case.

Chandigarh-Haryana News: मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में लापरवाही बरतने को लेकर क्लर्क पर जुर्माना

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हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने दिए निर्देश
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चंडीगढ़। हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग ने फरीदाबाद के एक नागरिक को समय पर सेवा न मिलने और मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की गंभीर त्रुटि पर संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया कि अपीलकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु 19 मार्च 2025 को होने के बाद 22 मार्च 2025 को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन संबंधित कार्यालय की लापरवाही के कारण उन्हें किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।


आयोग के प्रवक्ता ने बताया इसके तहत कर्मचारी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अपीलकर्ता को तीन हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के निर्देश भी दिए हैं। कुल छह हजार रुपये की राशि संबंधित कार्य क्लर्क के जुलाई 2025 के वेतन से काटकर अगस्त 2025 में नियमानुसार जमा एवं भुगतान की जाएगी।
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