फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   At least one acre of common land (shamilat land) reserved for natural farming

Chandigarh-Haryana News: हर गांव एक एकड़ शामलात भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित

विज्ञापन
हरियाणा सरकार ने पट्टे के नियमों में किया बदलाव, उपलब्ध कृषि भूमि का 10 प्रतिशत या एक एकड़ हिस्सा रखना होगा अलग
विज्ञापन



अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा में गांवों की साझा जमीन पर अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने शामलात भूमि को पट्टे पर देने के नियमों में बदलाव करते हुए खेती के लिए उपलब्ध जमीन का कम से कम एक एकड़ या 10 प्रतिशत हिस्सा (जो भी अधिक हो) प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। इस जमीन का आवंटन केवल पात्र भूमिहीन लोगों को ही किया जाएगा। इसके लिए खुली नीलामी होगी जिसमें भूमिहीन लोग ही हिस्सा ले सकेंगे।
विकास एवं पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार की ओर से वीरवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक इसका उद्देश्य पंचायतों की साझा जमीन के एक हिस्से को प्राकृतिक खेती के लिए निर्धारित करना है। इससे भूमिहीन लोगों को प्राकृतिक खेती करने का अवसर मिलने के साथ खेती के इस तरीके को प्रोत्साहन देने की सरकार की कोशिश को भी बल मिलेगा।
विज्ञापन


जमीन के पट्टे के लिए भूमिहीन ही लगा सकेंगे बोली
प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित शामलात जमीन का पट्टा केवल पात्र भूमिहीन लोगों को ही दिया जाएगा। इस जमीन की खुली नीलामी में भी केवल पात्र भूमिहीन लोग ही बोली लगा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 15 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed